आरुषि मर्डर मिस्ट्री पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित आरुषि तलवार हत्याकांड पर कथित रुप से आधारित हिन्दी फीचर फिल्म ‘रहस्य’ की रिलीज पर 13 जून तक के लिए रोक लगा दी लेकिन निर्माताओं को इस फिल्म के प्रोमो बनाने से रोकने से इंकार कर दिया. न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और न्यायमूर्ति अनिल मेनन ने कल एक याचिका […]
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित आरुषि तलवार हत्याकांड पर कथित रुप से आधारित हिन्दी फीचर फिल्म ‘रहस्य’ की रिलीज पर 13 जून तक के लिए रोक लगा दी लेकिन निर्माताओं को इस फिल्म के प्रोमो बनाने से रोकने से इंकार कर दिया.
न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और न्यायमूर्ति अनिल मेनन ने कल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माताओं को फिल्म के प्रोमो बनाने या इसके प्रचार पर रोक लगाने से इंकार कर दिया क्योंकि इस राहत के लिए पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता है. हालांकि, न्यायाधीशों ने कहा कि वे अंतिम सुनवाई के लिए इस याचिका को रख रहे हैं और फिल्म की रिलीज पर फैसला 13 जून को किया जाएगा.
बेटी आरुषि की हत्या के मामले में उसके माता पिता नूपुर और राजेश तलवार को दोषी ठहराया गया है और वे फिलहाल जेल में सजा काट रहे हैं. आरोपी दंपति ने उच्च न्यायालय से इस फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध की मांग करते हुए कहा था कि यह फिल्म उनकी बेटी की हत्या के बारे में ‘‘तोड मरोड कर’’ पेश किये गये तथ्यों पर आधारित है.निर्देशक मनीष गुप्ता और निर्माता वाईवीआई फिल्म्स प्रोडक्शन लिमिटेड की ओर से पेश अधिवक्ता अतुल दामले ने अदालत को आश्वासन दिया कि फिल्म 13 जून को याचिका की सुनवाई की अंतिम तारीख तक रिलीज नहीं की जाएगी.
वकील ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि प्रोमो और विज्ञापन में वे यह बात लिखेंगे कि फिल्म काल्पनिक है और उसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति कोई संबंध नहीं है. तलवार दंपति ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की है और अदालत में यह अपील लंबित है.