सलाखों के बाहर नहीं आएगा ”टाइगर” : कैदी नंबर 106 को शुक्रवार की रात भी जेल में बितानी होगी

जोधपुर : जोधपुर की एक अदालत द्वारा शुक्रवार को सलमान खान की जमानत याचिका पर फैसला कल यानी शनिवार तक के लिए सुरक्षित रखने के बाद केन्द्रीय कारागृह के कैदी नम्बर 106 फिल्म अभिनेता सलमान खान उर्फ सल्लू भाई को आज की रात भी जेल में ही बितानी होगी. जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 6, 2018 8:48 AM

जोधपुर : जोधपुर की एक अदालत द्वारा शुक्रवार को सलमान खान की जमानत याचिका पर फैसला कल यानी शनिवार तक के लिए सुरक्षित रखने के बाद केन्द्रीय कारागृह के कैदी नम्बर 106 फिल्म अभिनेता सलमान खान उर्फ सल्लू भाई को आज की रात भी जेल में ही बितानी होगी. जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने सलमान खान की ओर से कल पेश की गयी जमानत याचिका पर आज सुनवाई करने के बाद फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.

जिला एवं सत्र अदालत ने (सीजेएम:ग्रामीण अदालत) का रिकार्ड तलब किया है जिसने कल सलमान खान को हिरण शिकार मामले में दोषी मानते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी थी जबकि पांच सह आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिहं को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने सलमान खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की थी.

अदालत ने अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल विश्नोई और बचाव पक्ष के वकील हस्ती मल सारस्वत की दलीलों को सुना. सरकारी वकील महिपाल विश्नोई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए अधीनस्थ अदालत के निर्णय को उचित ठहराया और सजा यथावत रखने की दलील दी. बचाव पक्ष के वकील हस्ती मल सारस्वत ने सलमान खान को हिरण शिकार का दोषी ठहराने के बाद दी गयी सजा का विरोध करते हुए कहा कि अधिनस्थ न्यायालय का फैसला खारिज करने योग्य है.

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब करने के बाद सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी. बचाव पक्ष ने कांकाणी गांव में एक और दो अक्तूबर 1998 की रात हिरण शिकार के जुर्म में अधीनस्थ अदालत की ओर से फिल्म अभिनेता को पांच साल की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा कल सुनाने के बाद ही जिला एवं सत्र अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर दी थी. अदालत ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख दिया है.

जिला एवं सत्र अदालत परिसर में सलमान खान की जमानत याचिका की सुनवाई को देखते हुए सुरक्षा के कड़े उपाय किये गये थे. पुलिस को तमाशबीनों और सलमान खान के प्रशंसकों को काबू में करने के लिए काफी मशक्त करनी पड़ी. गौरतलब है कि सीजेएम अदालत के न्यायाधीश देव कुमार खत्री ने दो दशक पुराने हिरण शिकार मामले में सलमान खान को वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम का दोषी मानते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी थी जबकि पांच अन्य सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.

सलमान खान को सजा सुनाने के बाद अदालत से ही सीधे जोधपुर के केन्द्रीय कारागृह में भेज दिया था. केन्द्रीय कारागृह में सलमान खान को अत्यधिक सुरक्षित माने जाने वाले बाड़ा नम्बर दो में रखा गया है और कैदी नम्बर 106 दिया गया है. यह घटना उस समय की है जब फिल्म अभिनेता सलमान खान और फिल्म कलाकार सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे घटना वाले दिन जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ-साथ है’ की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे.

20 साल में 18 दिन जेल में रहे सलमान खान

वन विभाग ने 12 अक्तूबर, 1998 को सलमान को हिरासत में लिया था. वे 17 अक्तूबर तक जेल में रहे. इसके बाद घोड़ा फार्म हाउस मामले में 10 अप्रैल, 2006 को सलमान को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनायी. 15 अप्रैल तक जेल में रहे. सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की. तब 26 से 31 अगस्त 2007 तक सलमान जेल में रहे.

सलमान पर तीन अन्य केस, दो सुप्रीम कोर्ट और एक हाइकोर्ट में

भवाद गांव केस : 26 और 27 सितंबर, 1998 को सलमान ने जोधपुर के पास भवाद गांव में दो हिरणों का शिकार किया. इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी, 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनायी. हाइकोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

घोड़ा फार्म हाउस केस : 28-29 सितंबर, 1998 को मथानिया गांव में घोड़ा फार्म हाउस में सलमान पर एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा. 10 अप्रैल, 2006 को सीजेएम कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनायी थी. सलमान खान हाइकोर्ट गये. 25 जुलाई, 2016 को उन्हें बरी किया गया. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

आर्म्स केस : अक्तूबर, 1998 में पुलिस ने सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 3/27 के तहत कथित 0.22 की रायफल और 0.32 की रिवॉल्वर रखने और उससे काले हिरण मारने का केस दर्ज किया. हालांकि, 18 जनवरी, 2017 को जोधपुर कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील की है.

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