जयपुर : राजस्थान में शुक्रवार देर रात 87 जिला जजों का तबादला कर दिया गया है. इन जजों में जोधपुर के वे जज भी शामिल हैं, जिन्होंने सलमान खान को काले हिरण के शिकार के मामले में 5 साल कैद की सजा सुनायी है. आपको बता दें कि सलमान ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अपील की है, जिस पर शनिवार को यानी आज फैसला आना है. लेकिन जजों का तबादला हो जाने से उनकी याचिका पर आने वाले फैसले को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. यहां चर्चा कर दें कि जोधपुर कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीबुड अभिनेता सलमान खान को 20 साल पहले के एक मामले में 5 साल की कैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था जबकि कोर्ट ने सलमान के साथ अन्य दोषियों को बरी कर दिया.
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शुक्रवार की कार्रवाई
गौर हो कि अपनी सजा के खिलाफ सलमान ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जिस पर जज रबिंद्र कुमार जोशी सुनवाई कर रहे थे, लेकिन अब उनका भी ट्रांसफर हो चुका है. रविंद्र कुमार जोशी की जगह अब चंद्र कुमार सोंगरा सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करेंगे. शुक्रवार को सलमान की जमानत याचिका और सजा के निलंबन को लेकर सुनवाई हुई. इससे पहले दोनों पक्षों में सजा के निलंबन पर बहस हुई जिसके बाद जमानत याचिका पर दलीलें दी गयीं. इसके बाद न्यायालय ने दोनों मामलों में फैसले के लिए शनिवार का दिन तय किया.
आप भी जानें क्या है काला हिरण मामला
सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर, 1998 की देर रात जोधपुर में लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया. गवाहों ने कोर्ट को जानकारी दी कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे. गोली की आवाज सुनकर गांववाले वहां जमा हुए थे. गांव वालों के आने के बाद सलमान वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गए थे और दोनों हिरण वहीं पड़े थे.
20 साल में 18 दिन जेल में रहे सलमान खान
वन विभाग ने 12 अक्तूबर, 1998 को सलमान को हिरासत में लिया था. वे 17 अक्तूबर तक जेल में रहे. इसके बाद घोड़ा फार्म हाउस मामले में 10 अप्रैल, 2006 को सलमान को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनायी. 15 अप्रैल तक जेल में रहे. सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की. तब 26 से 31 अगस्त 2007 तक सलमान जेल में रहे.