अब कोर्ट की इजाजत के बगैर देश के बाहर नहीं जा सकेंगे दबंग खान

जोधपुर : कालाहिरण शिकार मामले में सलमान खान को पांच साल की सजा हुई वह जमानत पर बाहर हैं. जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में आज एक और अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सलमान खान को जब भी देश से बाहर जाना होगा उन्हें इजाजत लेनी होगी. बगैर अनुमति लिये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 4, 2018 2:32 PM

जोधपुर : कालाहिरण शिकार मामले में सलमान खान को पांच साल की सजा हुई वह जमानत पर बाहर हैं. जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में आज एक और अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सलमान खान को जब भी देश से बाहर जाना होगा उन्हें इजाजत लेनी होगी. बगैर अनुमति लिये वह देश के बाहर नहीं जा सकेंगे.

सलमान खान पर अक्तबूर, 1998 में‘ हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान कांकाणी गांव में काले हिरणों का शिकार करने का दोषी पाया था. सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव( संरक्षण) कानून के प्रावधान9/51 के तहत दोषी करार दिया.
क्‍या है मामला
19 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान जोधपुर में सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान वो फिल्म में अपने सह-कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ शिकार के लिए गए. आरोप है कि उन्होंने वहां संरक्षित काले हिरण का शिकार किया. शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर बतायी गयी. साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा.
पिस्‍टल और राइफल बरामद
12 अक्‍टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी. इसके एक दिन बाद 13 अक्‍टूबर को जोधपुर के वन्‍य विभाग के दफ्तर में जांच अधिकारियों ने सलमान और गवाहों के बयान दर्ज किये. बयान दर्ज करने का पूरा सिलसिला कैमरे में रिकॉर्ड किया गया. पांच दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हुए. सलमान के कमरे की भी तलाशी ली गई थी जिसमें पुलिस ने पिस्‍टल और राइफल बरामद की थी. इन हथियारों की लाइसेंस अवधि खत्म हो चुकी थी. ऐसे सलमान पर आर्म्‍स एक्ट के तहत चौथा केस भी दर्ज हुआ.

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