अदालत ने दी अदनान सामी को विदेश जाने की अनुमति

मुंबई:बांबे हाइकोर्ट ने पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को जुलाई में एक समारोह के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाजत दे दी है, हालांकि मुचलका भरने के पहले के आदेशों के पालन न करने को लेकर अदालत ने उनकी खिंचाई भी की. अदनान का उनकी पूर्व पत्नी सबाह गलादरी के साथ कानूनी विवाद चल रहा है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 1, 2014 7:42 AM

मुंबई:बांबे हाइकोर्ट ने पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को जुलाई में एक समारोह के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाजत दे दी है, हालांकि मुचलका भरने के पहले के आदेशों के पालन न करने को लेकर अदालत ने उनकी खिंचाई भी की. अदनान का उनकी पूर्व पत्नी सबाह गलादरी के साथ कानूनी विवाद चल रहा है. न्यायमूर्ति एमएस सोनक ने शुक्रवार को विदेश दौरे की इजाजत इस शर्त पर दी कि 31 जुलाई तक उन्हें अपनी मुचलका राशि जमा करानी होगी. इस संबंध में सामी ने याचिका दायर की थी.

न्यायमूर्ति ने कहा, ‘ऐसा लगता है जैसे आवेदक ने अदालत के आदेश को हल्के तौर पर लिया. उन्होंने जनवरी के बाद से अब तक आदेशों का पालन नहीं किया.’ सामी को हाल ही में बीमार मां से मिलने के लिए पाक जाने की अनुमति दी गयी थी. वे 5-17 जुलाई के बीच संगीत कार्यक्रमों के लिए ऑस्ट्रेलिया के पर्थ और ब्रिस्बेन जाने के इच्छुक हैं. इसके लिए अपना पासपोर्ट चाहते हैं. पुलिस ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, क्योंकि उनकी ओर से मुचलका भरनेवाले दो व्यक्तियों ने वह हलफनामा वापस ले लिया था, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि अदनान सुनवाई के लिए भारत में उपलब्ध रहेंगे.

डेढ़ करोड़ का मुचलका भरना होगा :
हाइकोर्ट ने सामी को उनकी दो जमानतों से संबंधित हलफनामा जमा कराने को कहा जिसमें उन्हें 1.5 करोड़ रुपये का निजी मुचलका भरना होगा. अदनान सामी और सबाह गलादरी का विवाह 2001 में और तलाक 2004 में हुआ था. फिर वर्ष 2007 में दोनों ने दोबारा विवाह कर लिया और 2009 में फिर से अलग भी हो गये. उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराये. गलादरी ने सामी के खिलाफ अप्रैल 2009 में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करायी थी.

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