‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर” के ट्रेलर पर रोक की याचिका पर अदालत का सुनवाई से इनकार

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के ट्रेलर पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से इसे एक जनहित याचिका के तौर पर दाखिल करने को कहा. न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत तौर पर दायर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 7, 2019 1:36 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के ट्रेलर पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से इसे एक जनहित याचिका के तौर पर दाखिल करने को कहा. न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत तौर पर दायर याचिका का निपटान करते हुए यह साफ किया कि उन्होंने याचिका में उठाए गए विवाद पर गौर नहीं किया है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिनेमेटोग्राफ कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है और फिल्म निर्माता ने ट्रेलर जारी कर दिया है, जो प्रधानमंत्री पद की छवि को नुकसान पहुंचाता है तथा इससे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो रही है.

गौरतलब है कि फिल्म ‘The Accidental Prime Minister’ 11 जनवरी 2019 को रिलीज होनेवाली है. इसमें अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका में हैं. यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू की इसी नाम से आयी किताब पर आधारित है. फिल्म में अनुपम खेर के अलावा अक्षय खन्ना, सुजैन बर्नट, आहना कुमरा, दिव्या सेठी और अर्जुन माथुर की भूमिकाएं हैं.

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