नयी दिल्ली: फिल्म ‘पीके’ को लेकर उठे विवाद में अब अभिनेता आमिर खान राहत की सांस ले सकते हैं. उच्चतम न्यायालय ने फिल्म ‘पीके’ में कथित रुप से अश्लीलता को बढावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के आरोप के कारण इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने से इंकार करते हुये आज कहा कि ‘कला और मनोरंजन के मामले में’ धर्म को नहीं लाना चाहिए.
शीर्ष अदालत को आमिर खान को अर्धनग्न अवस्था में दर्शाने वाले ‘पीके’ के पोस्टर में कुछ भी गलत नजर नहीं आया. राजकुमार हिरानी निर्देशित इस फिल्म में 48 वर्षीय आमिर खान को एक रेलवे लाइन पर नग्नावस्था में एक ट्रांजिस्टर से अपनी अस्मिता की रक्षा करते दिखाया गया है.
वहीं बुधवार को एक मराठी किताब के लांचिंग के अवसर पर पीके के पोस्टर विवाद से बचते दिखे आमिर को आखिर पत्रकारों के सवालों का जवाब देना ही पड़ा. जब आमिर से पूछा गया कि फिल्म का अगला पोस्टर कब आयेगा तो उन्होंने कहा 20 अगस्त को पीके का अगला पोस्टर जारी किया जायेगा. इस पोस्टर में खास बात यह होगी कि ट्रांजिस्टर भी पोस्टर से गायब होगा.