किसी भी अदालत ने मुझे विशेष सुविधा नहीं दी:सलमान

नयी दिल्ली: बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि अदालतों ने उन्हें हमेशा ही आम नागरिक माना है और कभी भी कोई विशेष सुविधा नहीं दी है. सलमान खान ने काले हिरण के शिकार के मामले में उन्हें सुनायी गयी सजा निलंबित करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 27, 2014 9:00 PM

नयी दिल्ली: बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि अदालतों ने उन्हें हमेशा ही आम नागरिक माना है और कभी भी कोई विशेष सुविधा नहीं दी है. सलमान खान ने काले हिरण के शिकार के मामले में उन्हें सुनायी गयी सजा निलंबित करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को न्यायोचित ठहराते हुये यह तर्क दिया है.

दबंग स्टार ने कहा कि वह देश में सबसे अधिक कर देने वालों में शामिल हैं और उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धी पर सिर्फ इसलिये रोक लगायी है ताकि वह अपने पेशेवर कार्यक्रमों के सिलसिले में विदेश जा सके जिससे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है. 48 वर्षीय फिल्म अभिनेता ने राजस्थान सरकार के इस दृष्टिकोण का विरोध किया कि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धी पर रोक लगाकर सलमान खान को विशेष सुविधा प्रदान की है. इस मामले में सलमान खान को निचली अदालत ने पांच साल की कैद की सजा सुनायी थी.

शीर्ष अदालत ने नौ जुलाई को उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका पर सलमान खान को नोटिस जारी किया था. राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के पिछले साल 12 नवंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने काले हिरण के शिकार के मामले में 2006 में उन्हें दोषी ठहराने के फैसले पर रोक लगाकर सलमान के लिये ब्रिटेन का वीजा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था. सलमान ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुये कहा है कि वह लोकोपकारी व्यक्ति हैं और भारतीय फिल्मों का प्रचार करते हैं तथा उनके पेशेवर कार्यक्रम इस उद्योग के लिये रोजगार का सृजन करते हैं.

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