काले हिरण के शिकार के मामले में अभिनेता सलमान खान की दोषसिद्धी निलंबित करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है.
27 सितंबर 1998 को जोधपुर में एक शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण के शिकार के आरोप लगे थे. दरअसल जोधपुर की लोअर कोर्ट ने ने जो सजा दी थी उसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. वहीं 27 अगस्त को राजस्थान सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर कडी टिप्पणी की थी.
वर्ष 2002 में सलमान ने सडक के किनारे सो रहें लोगों पर गाडी चढा दी थी और उन्हें कुचल दिसया था. इस मामले में तीन गवाहों के बयान दर्ज किये जा चुके है. मुबंई के एक कोर्ट में हिट एंड रन केस में सुनवाई होगी जिसमें कई और गवाहों के बयान दर्ज किये जा सकते है. वहीं काले हिरण के मामले में सलमान के अलावा सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्र भी आरोपी थे.