मुंबई: पुलिस ने बालीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ द्वारा अभिनेता साहिल खान के खिलाफ दायर धोखाधडी के मामले में सत्र अदालत से खान की अंतरिम अग्रिम जमानत खारिज करने का अनुरोध किया है.
मुख्य लोक अभियोजक कल्पना चव्हाण ने कहा, ‘हम ‘अंतरिम अग्रिम जमानत’ खारिज कराने के लिए अदालत गये हैं क्योंकि खान नियमित रुप से थाने नहीं आ रहे हैं और उनके खिलाफ एक अन्य मामला दर्ज हुआ है.’ आयशा श्रफ ने पूर्व कारोबारी सहयोगी खान पर पांच करोड रुपये की धोखाधडी करने का आरोप लगाया है.
आयशा द्वारा पुलिस शिकायत दर्ज कराने के बाद, खान ने सत्र अदालत जाकर अग्रिम जमानत मांगी. अदालत ने इस मामले की सुनवाई दिसंबर के पहले हफ्ते तक स्थगित करते हुए तब तक के लिए खान को राहत दे दी थी.
हालांकि आयशा द्वारा एक अन्य शिकायत दर्ज कराने के बाद, 18 नवंबर को बांद्रा पुलिस ने खान के खिलाफ मानहानि, आपराधिक धमकी और छेडछाड का एक मामला दर्ज किया.