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आमिर खान के खिलाफ मुकदमे पर 19 दिसंबर को होगी सुनवाई

मुंबई: मुंबई की एक दीवानी अदालत ने कहा है कि वह आमिर की फिल्‍म ‘पीके’ के संबंध में 19 दिसंबर को आदेश सुनाएगी कि उसे इस फिल्‍म के प्रदर्शन पर अश्लीलता के आधार पर पाबंदी लगाने की मांग वाले मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है या नहीं. फिल्म का प्रदर्शन इस शुक्रवार को होना है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 18, 2014 9:46 AM

मुंबई: मुंबई की एक दीवानी अदालत ने कहा है कि वह आमिर की फिल्‍म ‘पीके’ के संबंध में 19 दिसंबर को आदेश सुनाएगी कि उसे इस फिल्‍म के प्रदर्शन पर अश्लीलता के आधार पर पाबंदी लगाने की मांग वाले मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है या नहीं.

फिल्म का प्रदर्शन इस शुक्रवार को होना है. याचिकाकर्ता हेमंत पाटिल ने फिल्म के रिलीज से पहले उसमें से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की है और फिल्म के प्रचार के लिए जारी उस पोस्टर पर रोक की मांग की है जिसमें अभिनेता (आमिर खान) को केवल एक ट्रांजिस्टर के साथ बिना कपडों के रेल पटरियों पर खडा दिखाया गया है.

बचाव पक्ष में शामिल सेंसर बोर्ड, आमिर खान, निर्माता विधुविनोद चोपडा और फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी ने मुकदमे पर सुनवाई के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता के वकील आर एन कचावे के अनुसार अदालत ने न्याय क्षेत्र के मुद्दे पर आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और 19 दिसंबर तक आदेश सुरक्षित किया.

पाटिल ने दलील दी थी कि ‘सत्यमेव जयते’ जैसे लोकप्रिय टीवी शो को प्रस्तुत करने वाले आमिर की छवि साफ-सुथरी और अच्छी है लेकिन पोस्टर में नग्नावस्था में तस्वीर खिंचाकर उन्होंने शर्मनाक हरकत की है.वहीं राजकुमा हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्‍म में अनुष्‍का शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत मुख्‍य भूमिकाओं में हैं.

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