अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने साल 2000 में ‘लगान’ फिल्म की शूटिंग के दौरान चिंकारा के कथित फिल्मांकन के मामले में अभिनेता आमिर खान और चार अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी.
न्यायमूर्ति आर डी कोठारी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख मुकर्रर की क्योंकि अतिरिक्त महाधिवक्ता पीके जैन ने गुजरात सरकार का पक्ष रखते हुए और समय की मांग की थी. उच्च न्यायालय ने पिछले साल 27 जून को आमिर की याचिका पर अंतिम सुनवाई आरंभ की. आमिर ने अप्रैल, 2008 में याचिका दायर की थी.
याचिका में मांग की गयी है कि भुज जिले में न्याययिक मजिस्ट्रेट की ओर से आमिर एवं चार अन्य लोगों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के उल्लंघन को लेकर शुरु की गई कानूनी कार्यवाही को रद्द किया जाए.