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AIB मामला : करण जौहर की नहीं होगी गिरफ्तारी

विवादित शो ‘एआईबी रोस्‍ट’ के मामले में फिल्‍मकार करण जौहर को मुबंई हार्इकोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए मुबंई पुलिस को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई होने तक फिल्‍मकार को न गिरफ्तार किया जाये. आपको बता दें कि इस शो का वीडियो आते ही इसको […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 21, 2015 12:35 PM

विवादित शो ‘एआईबी रोस्‍ट’ के मामले में फिल्‍मकार करण जौहर को मुबंई हार्इकोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए मुबंई पुलिस को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई होने तक फिल्‍मकार को न गिरफ्तार किया जाये. आपको बता दें कि इस शो का वीडियो आते ही इसको लेकर विवाद जारी है. शो को होस्‍ट करनेवाले करण जौहर, अर्जुन कपूर और रणबीर सिंह के खिलाफ जमकर आलोचना हुई थी.

वहीं इन तीनों के अलावा शो में मौजूद और कई हस्तियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी. लखनऊ में भी आईपीसी की धारा 294 के तहत तीनों अभिनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. खबरें आ रही है कि तीनों को 3-3 साल की सजा हो सकती है. वहीं मामले की सुनवाई 16 मार्च को होगी.

करण ने अपनी याचिका में दलील दी है कि एफआईआर में उनपर लगे सभी आरोप गलत हैं. यह उनके भाषण और अभिव्‍यक्ति के अधिकार का उल्‍लघंन है. वहीं दर्शकदीर्घा में बैठी अभिनेत्री आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है.

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