काला हिरण शिकार मामला : ”आर्म्‍स एक्‍ट” के मामले में सलमान खान को राहत

काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन इस मामले में जोधपुर अदालत का फैसला लंबित रखा गया है और फैसले से पहले 2006 की एक पुरानी अर्जी पर 3 मार्च को फैसला लिया जायेगा. 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान के खिलाफ जोधपुर के वन विभाग ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 25, 2015 1:04 PM

काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन इस मामले में जोधपुर अदालत का फैसला लंबित रखा गया है और फैसले से पहले 2006 की एक पुरानी अर्जी पर 3 मार्च को फैसला लिया जायेगा. 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान के खिलाफ जोधपुर के वन विभाग ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. जिसकी आखिरी सुनवाई 5 फरवरी को पूरी हो चुकी है.

दबंग खान पर आरोप है कि जिस बंदूक से जोधपुर के कनकनी गांव में शिकार किया गया उसका लाइसेंस भी खत्म हो चुका था. इसलिए सलमान पर लुनी पुलिस ने आर्म्स ऐक्ट के तहत केस लगाया. इस मामले में सलमान खान को पहले भी निचली अदालत से पांच साल की सजा मिल चुकी है. इस सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल से इनकार करते हुए निचली अदालत को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया था.

वहीं इनदिनों सलमान अपनी दो फिल्‍मों की शूटिंग में व्‍यस्‍त हैं. ‘बजरंगी भाईजान’ ईद के मौके पर रिलीज होगी वहीं एक और फिल्‍म ‘प्रेम रतन धन पायो’ दीवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है. सलमान एक ऐसे स्‍टार है जिनकी फिल्‍में उनके नाम से हिट हो जाया करती है. इन दोनों फिल्‍मों के बाद सलमान करण जौहर के साथ फिल्‍म ‘शुद्धी’ की शूटिंग शुरू करेंगे. दर्शकों भी आज के फैसले का इंतजार कर रहे थे लेकिन अब मामला 3 मार्च के लिए टाल दिया गया है.

सलमान पिछले साल फिल्‍म ‘किक’ में नजर आये थे. जिसने बॉक्‍स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की थी. अब दर्शकों को उनकी इस साल आनेवाली फिल्‍मों का बेसब्री से इंतजार है.

अभिनेता सलमान खान पर वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले का केस भी चल रहा है. इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है. इस हादसे को लेकर एक नया खुलासा हुआ है कि उस हादसे के दौरान सलमान के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था. उन्‍होंने वर्ष 2004 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था. अब इसका मतलब यह हो सकता है कि सलमान वर्ष 2004 से पहले बिना ड्रसईविंग लाईसेंस के चलते गाड़ी चला रहे थे. मुबंई में आरटीओ रघुवर विलावल की गवाही के बाद यह खुलासा हुआ है. वहीं इस मामले के साबित होने पर सलमान खान को छह महीने की सजा हो सकती है.

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