दीपिका पादुकोण की गिरफ्तारी पर अदालत ने लगाई रोक…

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में नगर पुलिस को विवादास्पद एआईबी रोस्ट शो में हिस्सा लेने के सिलसिले में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार करने या दबावकारी कदम उठाने से रोक दिया है. न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की पीठ ने दो मार्च को दीपिका और शो में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 6, 2015 5:58 PM

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में नगर पुलिस को विवादास्पद एआईबी रोस्ट शो में हिस्सा लेने के सिलसिले में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार करने या दबावकारी कदम उठाने से रोक दिया है.

न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की पीठ ने दो मार्च को दीपिका और शो में हिस्सा लेने वाले लोगों के एक समूह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए अभिनेत्री द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश सुनाया था.

न्यायाधीशों ने 29 वर्षीय दीपिका की गिरफ्तारी पर 16 मार्च तक रोक लगा दी. उस दिन याचिका सुनवाई के लिए आएगी. इससे पहले अदालत ने फिल्मकार करण जौहर, अभिनेता अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह तथा अन्य को भी इसी तरह की राहत दी थी, जो मुंबई में पिछले साल हुए एआईबी रोस्ट शो में अश्लील भाषा का कथित तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर आरोपों का सामना कर रहे हैं.

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