हिट एंड रन मामला : पुरानी गवाही को कोर्ट ने स्वीकारा, बढ़ी सलमान की मुश्कीलें
मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुडे हिट एंड रन मामले की सुनवाई कर रही स्थानीय सत्र अदालत ने आज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) और आबकारी विभाग के इन जवाबों को रिकार्ड में ले लिया कि वर्ष 2002 में हादसे के समय अभिनेता के पास ड्राइविंग लाइसेंस और शराब का परमिट नहीं था. इस […]
मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुडे हिट एंड रन मामले की सुनवाई कर रही स्थानीय सत्र अदालत ने आज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) और आबकारी विभाग के इन जवाबों को रिकार्ड में ले लिया कि वर्ष 2002 में हादसे के समय अभिनेता के पास ड्राइविंग लाइसेंस और शराब का परमिट नहीं था. इस मामले की जांच करने वाली बांद्रा पुलिस ने अंधेरी और वडाला के आरटीओ दफ्तर और आबकारी विभाग से यह सूचना मांगी थी कि क्या बॉलीवुड अभिनेता के पास ड्राइविंग लाइसेंस और शराब के परमिट थे.
विशेष सरकारी वकील प्रदीप घराट ने पुलिस की चिट्ठी और उस पर इन विभागों के जवाब न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे के सामने पेश किए. खान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने कहा कि इन दस्तावेजों को आरोपपत्र के साथ जमा किया जाना चाहिए था न कि आखिर में. लेकिन न्यायाधीश ने उन्हें रिकार्ड में ले लिया और कहा कि सबूत के रुप में उनका महत्व अंतिम दलीलों के दौरान तय किया जाएगा.
खान पर आरोप है कि 28 सितंबर, 2002 को उन्होंने उपनगरीय इलाके बांद्रा में अपनी कार एक बेकरी में घुसा दी थी. इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गयी थी और चार अन्य घायल हो गए थे जो फुटपाथ पर सो रहे थे. आरटीओ और आबकारी विभाग के जवाब काफी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि उससे पता चलता है कि खान ने बिना परमिट के अपने घर के बाहर शराब पी थी और उसके बाद एसयूवी कार चलाई थी जबकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था ही नहीं. मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी.