डिंपल और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत को HC ने किया खारिज
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने आज दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना की कथित लिव-इन साथी अनिता आडवाणी द्वारा खन्ना की पत्नी डिंपल कपाडिया, बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार के खिलाफ दर्ज कराई गई घरेलू हिंसा की शिकायत को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश एम एल तहलियानी ने डिंपल, ट्विंकल और अक्षय की याचिकाओं […]
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने आज दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना की कथित लिव-इन साथी अनिता आडवाणी द्वारा खन्ना की पत्नी डिंपल कपाडिया, बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार के खिलाफ दर्ज कराई गई घरेलू हिंसा की शिकायत को खारिज कर दिया है.
न्यायाधीश एम एल तहलियानी ने डिंपल, ट्विंकल और अक्षय की याचिकाओं को स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने आडवाणी की शिकायत के आधार पर एक निचली अदालत में शुरु की गई कार्यवाहियों को निरस्त करने का अनुरोध किया था.
इन कार्यवाहियों को निरस्त करते हुए न्यायाधीश तहलियानी ने पाया कि खन्ना के साथ आडवाणी का संबंध वैवाहिक प्रकृति का नहीं था, इसलिए वह घरेलू हिंसा कानून के प्रावधानों के तहत राहत की मांग नहीं कर सकतीं.
अदालत ने आगे कहा कि खन्ना के परिवार के सभी सदस्यों को इन कार्यवाहियों में नहीं घसीटा जा सकता क्योंकि आडवाणी कभी उनके साथ रही ही नहीं हैं. इसके कुछ ही समय बाद उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया. आडवाणी के वकीलों ने इसपर रोक लगाने का अनुरोध किया लेकिन अदालत ने ऐसा करने से इंकार कर दिया.