मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़े वर्ष 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले का अभियोजन पक्ष यहां निचली अदालत के निर्देशानुसार कल अंतिम लिखित दलीलें पेश करेगा. विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घारत ने एक अप्रैल को मौखिक दलीलें शुरु होने के बाद नौ अप्रैल को अभियोजन का मामला सुनने का काम पूरा किया.
बचाव पक्ष के वकील श्रीकांत शिवाडे ने 10 अप्रैल को अपनी अंतिम दलीलें शुरु कीं. वह 15 अप्रैल तक दलीलें देंगे. इससे पहले 27 मार्च को न्यायमूर्ति डीडब्ल्यू देशपांडे ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत खान का बयान दर्ज किया था.
सलमान ने इस बात से इंकार किया कि दुर्घटना के वक्त वह कार चला रहे थे और उन्होंने कहा कि चालक अशोक सिंह गाडी चला रहा था. सलमान पर 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में एक बेकरी दुकान में अपनी कार चढाने का आरोप है. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि चार अन्य घायल हुए थे.
अभिनेता पर भारतीय दंड संहिता के तहत गैरइरादतन हत्या और मोटर वाहन कानून के तहत अन्य आरोप हैं.