मुम्बई : निचली अदालत ने शनिवार को कहा कि बालीवुड अभिनेता सलमान खान से संबंधित 13 वर्ष पुराने हिट एंड रन मामले में वह 20 अप्रैल को फैसले की तारीख तय करेगी. अदलात ने बचाव पक्ष को अपनी अंतिम दलीलें पूरी करने के लिये और समय देने से इनकार कर दिया.
खान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने जब कहा कि उन्हें और समय की जरुरत है तो सत्र न्यायाधीश डी. डब्ल्यू. देशपांडे ने कहा, ‘‘मैं सोमवार को फैसले की तारीख पर निर्णय करुंगा.’’ न्यायाधीश ने कहा, ‘‘20 अप्रैल तक अपनी जिरह पूरी करें और बचाव या अभियोजन पक्ष को गवाही के लिए और वक्त नहीं दिया जाएगा.’’ अभियोजन पहले ही इस मामले में अपनी दलीलें पूरी कर चुका है.
अभियोजन ने 27 गवाहों को गवाही के लिये पेश किया जबकि बचाव पक्ष ने केवल एक गवाह खान के चालक अशोक सिंह को पेश किया था. 49 वर्षीय अभिनेता पर आरोप है कि उसने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर को 28 सितम्बर 2002 को बांद्रा में एक बेकरी में घुसा दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य जख्मी हो गए थे.
सलमान खान पर ‘गैर इरादतन हत्या’ के आरोप लगे हैं जिसमें दस वर्ष कैद तक की सजा हो सकती है. सत्र अदालत नये सिरे से सुनवाई कर रही है. इससे पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में खान के खिलाफ लापरवाही से गाडी चलाने के कमतर आरोप में सुनवाई हो रही थी जिसमें दो वर्ष कैद की सजा हो सकती थी.