हिट एंड रन : सलमान खान मामले में गलत साक्ष्य देने के संबंध में 6 मई को फैसला

मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुडे 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले की सुनवाई कर रही एक सत्र अदालत ने कहा कि छह मई को मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले ही गलत साक्ष्य देने के संबंध में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली अर्जी पर भी निर्णय किया जायेगा. खान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 23, 2015 5:05 PM

मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुडे 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले की सुनवाई कर रही एक सत्र अदालत ने कहा कि छह मई को मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले ही गलत साक्ष्य देने के संबंध में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली अर्जी पर भी निर्णय किया जायेगा.

खान पर गैर इरादतन हत्या के आरोपों में मुकदमा चल रहा है. उन्होंने 28 सितंबर 2002 को उपनगर बांद्रा में अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर कथित तौर पर एक बेकरी दुकान में घुसा दी थी, जिससे बाहर में सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गयी और चार अन्य घायल हो गए थे.

सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की अर्जी में चश्मदीद बॉलीवुड गायक कमाल खान से पूछताछ नहीं करने को लेकर पुलिस के खिलाफ गलतबयानी के लिए कार्रवाई की मांग की थी. बॉलीवुड गायक कार में अभिनेता और उनके पुलिस बॉडीगार्ड रविंद्र पटेल के साथ थे.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने अदालत में गलत डॉक्टरों से पूछताछ जिन्होंने कहा था कि उन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया था. इस वजह से मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा तीन साल तक लटका रहा. आवेदनकर्ता की वकील आभा सिंह ने दलील दी कि चश्मदीद कमाल खान से पूछताछ नहीं करके पुलिस ने एक महत्वपूर्ण साक्ष्य छुपाने की कोशिश की थी जिससे पता चल सकता था कि उस वक्त कौन कार चला रहा था.

न्यायाधीश डी डब्लू देशपांडे ने वकील से कल लिखित दलील पेश करने के लिए कहा जिस पर वह गलतबयानी के लिए दायर अर्जी पर फैसला करने से पहले विचार करेंगे.

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