*मां, पिताजी, बहन के साथ हाथ हिलाकर प्रशंसको का शुक्रिया अदा किया.
*सलमान के घर की बालकनी से प्रशंसकों का अ्भिवादन किया.
*पुलिस ने भीड़ को संभालने के लिए किया हलका लाठी चार्ज
* घर के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़
*घर पहुंचने के बाद प्रशंसक उनकी एक झलक पाने को बेताब
* सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सलमान कोर्ट सेशन कोर्ट से घर के लिए रवाना
*कोर्ट में बेल बॉंन्ड पर दस्तखत किए.
*30,000 का नया बेल बॉन्ड भरने के बाद उसमें हस्ताक्षर करेंगे
*सलमान खान रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे
*कोर्ट रुम से बाहर आए सलमान
* सलमान खान ने सेशंस कोर्ट में सरेंडर किया
*कोर्ट रुम पहुंचकर जज के सामने पेश हुए
*सलमान खान सेशंस कोर्ट पहुंचे
*इस वक्त वकीलों के साथ कोलाबा इलाके में हैं सलमान खान
*थोड़ी ही देर में सेशंस कोर्ट पहुचेंगे सलमान खान
मुंबई : हिट एंड रन मामले में सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज अभय थिप्से ने उन्हें जमानत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सलमान से नयी जमानत याचिका दायर करने को कहा है और जब तक कोर्ट में यह केस चलेगा सलमान जमानत पर रहेंगे.
दिन के सवा दो बजे के लगभग सलमान खान सेशन कोर्ट पहुंचे. फिलहाल वे वकील के साथ बैठे हैं. तीन बजे अदालत में पेश होंगे. 30 हजार का बांड भरना है. बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान को बडी राहत देते हुए बम्बई उच्च न्यायालय ने आज हिट एंड रन मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा पर रोक लगा दी और दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील के लंबित रहने तक उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
न्यायमूर्ति अभय थिप्से ने सलमान की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए कहा, ‘ वह पिछले लंबे समय से जमानत पर हैं और उनकी आजादी पर रोक नहीं लगाई गई. आम तौर पर, ऐसे मामलों में अपील स्वीकार कर ली जाती है और आरोपी को जमानत दे दी जाती है.’
न्यायाधीश ने उन्हें निचली अदालत के समक्ष समर्पण करने और 30,000 रुपए का ताजा जमानत मुचलका भरने का आदेश दिया. थिप्से ने इससे पहले छह मई को सलमान को 48 घंटे की जमानत दी थी, निचली अदालत ने उन्हें 2002 के हिट एंड रन मामले में पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. न्यायाधीश ने उन्हें दोषसिद्धि का कारण स्पष्ट करने वाली आदेश की विस्तृत प्रति मुहैया न कराए जाने के आधार पर सलमान को जमानत देने का आदेश दिया था.
अंतरिम जमानत की अवधि आज समाप्त हो रही थी. जमानत की शर्तें निर्धारित करते हुए न्यायाधीश थिप्से ने पूछा कि क्या सलमान का पासपोर्ट उनके पास है. उन्हें बताया गया कि पासपोर्ट बांद्रा पुलिस के पास है और अभिनेता को विदेश जाने से पहले नियमित तौर पर उसकी अनुमति लेनी पडती है.
इससे पूर्व अदालत ने दोषसिद्धि के खिलाफ खान की अपील को स्वीकार किया और अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं. बचाव पक्ष के वकील अमित देसाई और श्रीकांत शिवादे ने कहा कि निचली अदालत इस तथ्य को तरजीह देने में असफल रही कि चार गवाहों ने कहा कि 28 सितंबर 2002 को हादसे के वक्त टोयोटा लैंड कू्रजर में चार लोग सवार थे और सलमान का ड्राइवर अशोक सिंह गाडी चला रहा था.
हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और चार अन्य घायल हुए थे. बचाव पक्ष की इस दलील को कि बांद्रा की एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों पर चढे वाहन को सिंह चला रहा था, निचली अदालत ने नामंजूर कर दिया था और कहा था कि साक्ष्यों से यह साबित होता है कि अभिनेता उस समय खुद वाहन चला रहा था.
अभियोजक संदीप शिंदे ने सलमान को जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि मुकदमा समाप्त होने से ठीक पहले सलमान खान ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत यह बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वाहन सिंह चला रहा था. सलमान सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद नहीं थे क्योंकि कानूनन उनका मौजूद रहना जरुरी नहीं था.
सलमान खान ने निचली अदालत के इन निष्कर्षों को चुनौती दी है कि वह नशे में थे और गाडी चला रहे थे. सलमान ने यह भी दरख्वास्त किया कि निचली अदालत ने गैर इरादतन हत्या के तहत उन्हें गलत ढंग से दोषी ठहराया क्योंकि उन्हें रत्तीभर यह भान नहीं था कि हादसा होगा.
उन्होंने अपनी अपील की सुनवाई और उसे निस्तारित किए जाने तक जमानत मांगी और कहा कि उन्होंने अतीत में अदालत द्वारा लगायी गयी जमानत शर्तों का कभी उल्लंघन नहीं किया. बांद्रा में सलमान के घर के बाहर और उच्च न्यायालय में बडी संख्या में सलमान के प्रशंसक आज सुबह से ही पहुंचे थे तथा जैसे ही उनकी सजा पर स्थगन की खबर आयी, वे खुशी के मारे उछल पडे.
सलमान ताजा जमानत बांड के लिए निचली अदालत की ओर रवाना हुए और उनके काफिले के पीछे बडी संख्या में उनके प्रशंसक भी थे.