मैगी प्रकरण : अमिताभ बच्चन, माधुरी और प्रिटी जिंटा पर केस दर्ज
बाराबंकी : नेस्ले इंडिया के प्रमुख उत्पाद ‘मैगी’ में सेहत के लिए नुकसानदेह तत्व पाये जाने के मामले में बाराबंकी की विभिन्न अदालतों में कम्पनी तथा उसका प्रचार कर चुके अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित समेत कई पक्षों के खिलाफ अलग-अलग परिवाद दायर किये गये. बाराबंकी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी वी. के. पाण्डेय […]
बाराबंकी : नेस्ले इंडिया के प्रमुख उत्पाद ‘मैगी’ में सेहत के लिए नुकसानदेह तत्व पाये जाने के मामले में बाराबंकी की विभिन्न अदालतों में कम्पनी तथा उसका प्रचार कर चुके अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित समेत कई पक्षों के खिलाफ अलग-अलग परिवाद दायर किये गये.
बाराबंकी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी वी. के. पाण्डेय ने बताया कि विभाग की तरफ से अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में पांच पक्षों नेस्ले इण्डिया लिमिटेड की हिमाचल प्रदेश इकाई तथा दिल्ली के कनाट सर्कस स्थित उसके पंजीकृत कार्यालय, ईजी-डे बाराबंकी, ईजी-डे दिल्ली, ईजी-डे के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रबन्धक मोहन गुप्ता तथा शबाब आलम के खिलाफ परिवार दायर किया गया है.
उन्होंने बताया कि इसके अलावा संतोष सिंह नामक स्थानीय अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मैगी का प्रचार कर चुके अभिनेता अमिताभ तथा अभिनेत्रियों माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ परिवाद दायर किया है.परिवादकर्ता वकील का कहना है कि अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को आज का युवा अपना आदर्श मानता है और आरोपी फिल्मी हस्तियों ने अपने लाभ के लिये एक जहरीले उत्पाद को सेहतमंद बताकर दुष्प्रचार किया है जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है.
गौरतलब है कि बाराबंकी स्थित ईजीडे माल में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने दस मार्च 2014 को मैगी का नमूना लेकर उसे पहले गोरखपुर और फिर कोलकाता भेजा. जांच के दौरान मैगी में सेहत के लिए नुकसानदेह तत्व सीसा और ग्लूटामेट बेहद खतरनाक स्तर तक पाये गये थे. उसके बाद बाराबंकी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी, जो उसे दे दी गयी थी.
नेस्ले इंडिया समेत विभिन्न पक्षों के खिलाफ बाराबंकी की अदालत में मुकदमा चलाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पी पी सिंह की ओर से अपर आयुक्त राम अरज मौर्य ने स्वीकृति पत्र जारी किया था.