सलमान खान मामले की सुनवाई एक जुलाई तक टली

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने हिट एंड रन मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अभिनेता सलमान खान की अपील पर सुनवाई एक जुलाई तक स्थगित कर दी और प्रकरण से जुड़े दस्तावेज तेजी से पूरे करने का आदेश दिया. हिट एंड रन मामले में सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है. मामला जब […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 15, 2015 2:34 PM

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने हिट एंड रन मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अभिनेता सलमान खान की अपील पर सुनवाई एक जुलाई तक स्थगित कर दी और प्रकरण से जुड़े दस्तावेज तेजी से पूरे करने का आदेश दिया.

हिट एंड रन मामले में सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है. मामला जब सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति एआर जोशी को सलमान के वकील अमित देसाई ने सूचित किया कि ‘पेपर बुक’ :सबूत और दस्तावेजों का संकलन जो अदालत द्वारा दोनों पक्षों को दिया जाता है पूरी नहीं है.
न्यायाधीश ने तब आदेश दिया कि यह काम तेजी से पूरा किया जाना चाहिए और इसके साथ ही मामले की सुनवाई एक जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी.महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुख्य लोक अभियोजक एसएस शिन्दे पेश हुए और अगली सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर सहमति जताई. सलमान अदालत नहीं आए. हालांकि उनकी बहन अलवीरा मौजूद थीं.
उच्च न्यायालय ने सलमान खान को 13 साल पुराने मामले में सुनाई गई पांच साल कैद की सजा के कार्यान्वयन पर आठ मई को रोक लगा दी थी और उनकी अपील को विचार के लिए स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी.सलमान को छह मई को एक सत्र अदालत ने गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न आरोपों में पांच साल कैद की सजा सुनाई थी.अभिनेता की टोयोटा लैंड क्रूजर कार ने मुंबई के बांद्रा उपनगर में 28 सितंबर 2002 को एक बेकरी के बाहर पांच लोगों को कुचल दिया था जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे.

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