सलमान खान के हिट एंड रन मामले की सुनवाई 1 जुलाई तक टली

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने ‘हिट एंड रन’ मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अभिनेता सलमान खान की अपील पर सुनवाई एक जुलाई तक स्थगित कर दी और प्रकरण से जुडे दस्तावेज तेजी से पूरे करने का आदेश दिया. हिट एंड रन मामले में सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है. मामला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 15, 2015 3:13 PM

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने ‘हिट एंड रन’ मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अभिनेता सलमान खान की अपील पर सुनवाई एक जुलाई तक स्थगित कर दी और प्रकरण से जुडे दस्तावेज तेजी से पूरे करने का आदेश दिया. हिट एंड रन मामले में सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है.

मामला जब सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति एआर जोशी को सलमान के वकील अमित देसाई ने सूचित किया कि ‘पेपर बुक’ (सबूत और दस्तावेजों का संकलन जो अदालत द्वारा दोनों पक्षों को दिया जाता है) पूरी नहीं है.

न्यायाधीश ने तब आदेश दिया कि यह काम तेजी से पूरा किया जाना चाहिए और इसके साथ ही मामले की सुनवाई एक जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुख्य लोक अभियोजक एसएस शिन्दे पेश हुए और अगली सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर सहमति जताई.

सलमान अदालत नहीं आए. हालांकि उनकी बहन अलवीरा मौजूद थीं. उच्च न्यायालय ने सलमान खान को 13 साल पुराने मामले में सुनाई गई पांच साल कैद की सजा के कार्यान्वयन पर आठ मई को रोक लगा दी थी और उनकी अपील को विचार के लिए स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी.

सलमान को छह मई को एक सत्र अदालत ने गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न आरोपों में पांच साल कैद की सजा सुनाई थी. अभिनेता की टोयोटा लैंड क्रूजर कार ने मुंबई के बांद्रा उपनगर में 28 सितंबर 2002 को एक बेकरी के बाहर पांच लोगों को कुचल दिया था जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे.

सलमान ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष को चुनौती दी है कि वह शराब पीकर गाडी चला रहे थे. अभिनेता ने कहा कि निचली अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या के आरोप में गलत तरह से दोषी ठहराया है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कोई दुर्घटना हो जाएगी.

अपील में सलमान ने कहा है कि निचली अदालत इस तथ्य को समझने में विफल रही कि जांच अधिकारी सहित अभियोजन पक्ष के चार गवाहों ने उल्लेख किया था कि जब दुर्घटना हुई तो उस समय टोयोटा लैंड क्रूजर में चार लोग मौजूद थे और उनका पारिवारिक चालक अशोक सिंह गाडी चला रहा था.

गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के साथ ही सलमान को भादंसं की धाराओं-279 (लापरवाही से वाहन चलाने), 337 और 338 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालने या व्यक्तिगत संपत्ति को नष्ट कर नुकसान पहुंचाने) के तहत भी दोषी ठहराया गया था, जिनमें छह महीने की जेल का प्रावधान है.

इनके अतिरिक्त उन्हें मोटर वाहन कानून की धाराओं 181 (लाइसेंस के बिना वाहन चलाने) और 185 (शराब पीकर गाडी चलाने) के तहत भी छह महीने कैद की सजा सुनाई गई थी. सलमान को बम्बई मद्यनिषेध कानून की धारा 66 (ए) और (बी) के तहत भी दोषी पाया गया था. इसके लिए उन्हें दो महीने की कैद और 500 रुपये के जुर्माने की सजा हुई थी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

Next Article

Exit mobile version