चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने एक फायनेंसर की याचिका पर सोमवार को तमिल फिल्मों के सुपर स्टार रजनीकांत को नोटिस जारी किया. फायनेंसर ने रजनीकांत के दामाद के पिता कस्तूरी राजा के खिलाफ कार्रवाई शुरु करने की मांग की है.
फायनेंसर मुकुंद बोत्र ने दलील दी है कि कस्तूरी राजा ने उसे लिखित आश्वासन दिया था कि अगर वह उधार ली हुई रकम को लौटाने में असफल रहे तो तब रजनीकांत इसका भुगतान करेगा.न्यायमूर्ति रविचंद्र बाबू ने कस्तूरी राजा के वकील को नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया और मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद नियत की.
बोत्र ने बताया कि कस्तूरी राजा ने हिंदी फिल्म ‘‘मैं हूं रजनीकांत’’ के निर्माण के लिए वर्ष 2012 में 40 लाख रुपये उधार लिये थे.उन्होंने बताया कि जब कस्तूरी राजा ने अगली बार 25 लाख रुपये लिये तो उन्होंने लिखित आश्वासन दिया कि उनके पुत्र धनुष की शादी रजनीकांत की बेटी से हुई है और अगर वह इस राशि को भुगतान करने में असफल रहे तो रजनीकांत इसका भुगतान करेगा.
बोत्र के अनुसार, कस्तूरी राजा ने उन्हें जो चेक दिया था वह खाते में पर्याप्त रकम न होने की वजह से बैंक द्वारा लौटा दिया गया.