भंसाली की फिल्म रामलीला पर रोक से अदालत का इंकार

नयी दिल्ली: बॉलीवुड फिल्म ‘‘रामलीला’’ के प्रदर्शन के रास्ते में खड़ी की गई बाधाएं आज उस वक्त दूर हो गईं, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. ऐसा कहा जा रहा था कि फिल्म में सेक्स, हिंसा और अश्लीलता के कारण हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी. अदालत ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 9, 2013 7:16 PM

नयी दिल्ली: बॉलीवुड फिल्म ‘‘रामलीला’’ के प्रदर्शन के रास्ते में खड़ी की गई बाधाएं आज उस वक्त दूर हो गईं, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. ऐसा कहा जा रहा था कि फिल्म में सेक्स, हिंसा और अश्लीलता के कारण हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी.

अदालत ने गैर सरकारी संगठन राष्ट्रवादी शिव सेना पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसने दलील दी थी कि संजय लीला भंसाली की रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर इस फिल्म की कोई कलात्मक प्रासंगिकता नहीं है.

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंड पीठ ने संगठन के अध्यक्ष जय भगवान गोयल के जरिए दाखिल की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फिल्म का नाम भगवान राम के नाम पर रखे जाने पर एतराज किया गया था.

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