जोधपुर : ऑर्म्स एक्ट मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की याचिका पर सुनवाई 19 अगस्त तक के लिए टाल दी गयी है. सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई अधूरी रही थी. 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान के खिलाफ जोधपुर के वन विभाग ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.
न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अदालत में करीब दो घंटे तक इस मामले में बहस हुई. सरकारी वकील कमलेश रावल ने इस खाचिका का विरोध करते हुए कहा कि दोबरा पांचों गवाहों से जिरह करने को कोई मतलब नहीं है.
दरअसल मामला यह है कि सलमान के वकीलों ने इस मामले के गवाह उदयकुमार, शिवचरण बोहरा, विजयनारायण, रजतकुमार मिश्र और उक्त मामले के जांच अधिकारी अशोक पाटनी से दोबारा जिरह करने को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर) ने 23 अप्रैल को नामंजूर कर दिया था.
इसके बाद दोबारा सेशन न्यायालय (जोधपुर) में निगरानी याचिका दायर की गई, लेकिन सेशन न्यायालय ने भी 26 मई को इस याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद सलमान के वकीलों ने राजस्थान हाईकोर्ट में मामले को लेकर याचिका दायर की.