सलमान के ”हिट एंड रन” मामले की सुनवाई 30 जुलाई तक टली

नयी दिल्‍ली : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. बंबई उच्च न्यायालय ‘हिंट एंड रन’ मामले में दोषसिद्धी के खिलाफ सलमान खान की याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई शुरु करेगी. कोर्ट ने ‘हिट एंड रन’ मामले में सलमान खान की याचिका रद्द करने संबंधी याचिका को भी खारिज कर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 27, 2015 1:35 PM

नयी दिल्‍ली : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. बंबई उच्च न्यायालय ‘हिंट एंड रन’ मामले में दोषसिद्धी के खिलाफ सलमान खान की याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई शुरु करेगी. कोर्ट ने ‘हिट एंड रन’ मामले में सलमान खान की याचिका रद्द करने संबंधी याचिका को भी खारिज कर दिया है.

हस्तक्षेप की मांग करने वाले के वकील अपर्णा वातकर ने सलमान की अपील पर यह कहते हुए रोक की मांग की थी कि उनकी याचिका पर तब तक सुनवाई नहीं होनी चाहिये जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य पीठ के समक्ष उनके मुवक्किल की याचिका पर फैसला नहीं हो जाता. सलमान के वकील अमित देसाई ने संदर्भ देते हुए कहा कि वह भी नहीं समझते कि सरकार त्वरित आधार पर दोषसिद्धि के खिलाफ अभिनेता की अपील पर सुनवाई के लिए क्यों उत्सुक है.

अभिनेता की टोयोटा लैंड क्रूजर कार 28 सितंबर 2002 को उपनगर बांद्रा में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ गयी थी जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गयी और चार अन्य घायल हो गए थे.

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