मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सलमान के वकील ने बंबई उच्च न्यायालय में दलील दी की इस अभिनेता की संलिप्तता वाले 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में उन्हें अभियोजन द्वारा पेश किए गए एक अहम गवाह ने फंसाया, जिसे सिखाया पढाया गया था.
खान को सत्र अदालत ने मई में पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी. उन पर 28 सितंबर 2008 को उपनगरीय बांद्रा में एक दुकान के बाहर सो रहे लोगों को कुचलने का आरोप है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे. अभिनेता जमानत पर हैं. उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी.
खान के वकील अमित देसाई ने आज कहा कि घायलों में शामिल मुस्लिम शेख ने 2006 में मजिस्टे्रेट को (प्रथम सुनवाई के दौरान) बताया कि उसने दुर्घटना के बाद कार से उतरते किसी को नहीं देखा था. उन्होंने बताया कि लेकिन बाद में उसने 2014 में अदालत को बताया कि उसने सलमान खान को उतरते देखा था.
वकील ने व्यंग्य से पूछा, ‘ ऐसा लगता है कि उम्र के साथ याददाश्त तेज हो जाती है.’ देसाई ने आरोप लगाया कि गवाह को सिखाया पढाया गया था. उन्होंने कहा, ‘ आपको एक गवाह को सिखाने पढाने की जरुरत क्यों पडी जबकि जीवित गवाहों और मौजूद लोगों से पूछताछ नहीं की गई?’ उन्होंने गायक कमाल का हवाला देते हुए कहा जो दुर्घटना के वक्त कार में सलमान के साथ थे और उनसे कभी पूछताछ नहीं की गई.
देसाई ने कहा, ‘ एक मुख्य सवाल अब भी बना हुआ है कि कार कौन चला रहा था?’ न्यायमूर्ति एआर जोशी ने बचाव पक्ष और अभियोजन को गवाहों की सूची उनके बयानों के साथ सारिणीबद्ध तैयार करने को कहा और मामले की सुनवाई 25 अगस्त के लिए मुल्तवी कर दी.