बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली जूहू स्थित बंगले को छोड़ सकते हैं. दरअसल बंगले की मालकिन ने उनपर घर का किराया न देने का केस किया था. वहीं बंबई हाईकोर्ट ने अभिनेता के बंगले पर अधिकार रखने की अपील को ठुकरा दिया है.
कोर्ट ने आदित्य को 5 नवंबर को तक का वक्त दिया था और कहा था कि अगर वो कोर्ट के ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाये तो उन्हें यह बंगला छोड़ना पड़ेगा. वहीं बंगले की मालकिन ने पंचोली को वर्ष 1978 में 8 महीने का किराया न देने को लेकर भी नोटिस भेजा था.
वहीं अभिनेता का कहना है कि उन्हें इस तरह का कोई भी नोटिस नहीं मिला है. वहीं मालकिन का कहना है कि उन्होंने यह नोटिस उनके पिता राजन पंचोली को भेजा था. आदित्य का कहना है कि बंगले की मालकिन और उनके बीच वर्ष 1978 में मुंहबोली एग्रीमेंट हुआ था लेकिन मालकिन ऐसे किसी भी एग्रीमेंट से इनकार कर रही हैं.