गोविंदा के खिलाफ शिकायत खारिज

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को राहत देते हुए उनके खिलाफ थप्पड़ मारने और धमकी देने की शिकायत आज रद्द कर दी.संतोष राय ने दो फरवरी 2009 को गोविंदा के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई थी. न्यायमूर्ति एम एल तहलियानी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराई गई निजी शिकायत यह कहते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 11, 2013 3:03 PM

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को राहत देते हुए उनके खिलाफ थप्पड़ मारने और धमकी देने की शिकायत आज रद्द कर दी.संतोष राय ने दो फरवरी 2009 को गोविंदा के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई थी. न्यायमूर्ति एम एल तहलियानी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराई गई निजी शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी कि आपराधिक धमकी देने के मामले में गोविंदा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.

राय ने शिकायत की थी कि 16 जनवरी 2008 को गोविंदा ने उसे थप्पड़ मारा और धमकी दी थी. गोविंदा ने मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उनके खिलाफ शुरु की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.उच्च न्यायालय ने पुलिस की भी उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि यह घटना शिकायतकर्ता के बताए अनुसार नहीं हुई थी.

अदालत ने कहा, ‘‘ नि:संदेह कोई बात हुई थी लेकिन आपराधिक धमकी को साबित करने का कोई सबूत नहीं है. यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को एक साल बाद शिकायत दर्ज करने के लिए भड़काया गया.’’

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