मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें वर्ष 1993 बम विस्फोट मामले में पांच साल की सजा पाने वाले बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी जेल की सजा पूरी होने से पहले रिहा करने से महाराष्ट्र सरकार को रोकने की मांग की गई. सरकार ने अभिनेता की सजा 18 महीने पहले खत्म करने का फैसला किया है.
याचिकाकर्ता प्रदीप भालेकर ने आरोप लगाया कि दत्त को फायदा पहुंचाया जा रहा है तथा राज्य में 27,740 अन्य कैदी इसी आधार पर रिहा होने के हकदार हैं. उन्होंने कहा कि याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी.
आपकों बता दें कि दत्त को 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल के लिए रखे गए हथियारों के जखीरे में शामिल एक गैरकानूनी हथियार अपने पास रखने के लिए दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनायी गयी थी. बम विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे 56 साल के अभिनेता को 1996 में जेल भेज दिया गया था और उन्होंने जमानत पर रिहा होने से पहले जेल में 18 महीने काटे थे.
2013 में उच्चतम न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनायी थी. दत्त इस समय अपनी सजा के बाकी बचे 42 महीने की अवधि पूरी कर रहे हैं. 2013 के मई में यरवदा जेल भेजे जाने के बाद अभिनेता दो बार पैरोल और दो बार फरलो पर बाहर आए हैं.