हिट एंड रन: सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ सुनवाई 12 फरवरी तक टली
नयी दिल्ली: ‘हिट एंड रन’ मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बरी किये जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई को आगामी 12 फरवरी तक टाल दिया है. बंबई हाईकोर्ट ने सलमान खान को सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से राहत प्रदान करते हुए 10 दिसंबर सभी […]
नयी दिल्ली: ‘हिट एंड रन’ मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बरी किये जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई को आगामी 12 फरवरी तक टाल दिया है. बंबई हाईकोर्ट ने सलमान खान को सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से राहत प्रदान करते हुए 10 दिसंबर सभी आरोपों से बरी कर दिया था. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
इसके बाद सलमान ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए अर्जी डाली थी. सलमान की याचिका में कहा गया था इस अर्जी पर सुनवाई या आदेश देने से पहले सलमान खान भी कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहते हैं. हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सलमान के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए और गवाह की पलटती बयानबाजी को आधार मानकर बरी कर दिया था.
सलमान के बरी होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष पुनरीक्षण याचिका (एसएलपी) दायर कर बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी.
सलमान पर आरोप था कि उन्होंने 28 सितंबर वर्ष 2002 को अपनी कार बांद्रा के एक बेकरी में घुसा दी थी. जिसके कारण पटरी पर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गये थे.