मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा का कहना है कि अभिनेता जिस ब्रांड का विज्ञापन करते हैं उसके बारे में जानना उनकी जिम्मेदारी है लेकिन यह दावा नहीं करते कि वह उत्पाद उन्होंने बनाया है.
उपभोक्ता मामलों पर संसदीय समिति ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2015 पर अपनी सिफारिस में खराब उत्पादों का विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी के खिलाफ पांच साल के कारावास और 50 लाख रपये तक के जुर्माने जैसे कडे प्रावधान का प्रस्ताव रखा है.
इस संबंध में सवाल पूछने पर ‘ब्रदर्स’ के अभिनेता ने कहा, ‘मुझे लगता है कि कोई कानून पारित नहीं हुआ है. केवल चर्चा जारी है. लेकिन जब नियम आयेगा हम उसका पालन करेंगे. विज्ञापन करने वाले उत्पाद के बारे में जानकारी हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम इन उत्पादों का निर्माण नहीं करते हैं.’
अभिनेता लीइको के उत्पाद लीसुपरफोन की पेशकश के दौरान बोल रहे थे. सिद्धार्थ ने कहा कि हालांकि किसी ब्रांड का विज्ञापन करने वाला कलाकार उस उत्पाद का चेहरा बन जाता है, लेकिन वह कभी इन उत्पादों को बनाने का दावा नहीं करता.