शिकार स्थल पर जिप्सी स्वयं चलाकर ले गए थे सलमान: अभियोजन

जोधपुर : अभियोजन ने आज राजस्थान उच्च न्यायालय को बताया कि अभिनेता सलमान खान 1998 में जोधपुर से मारुति जिप्सी उस स्थान पर स्वयं चलाकर ले गए थे जहां लुप्तप्राय चिंकारा का शिकार हुआ था. अभियोजन ने दलील दी कि वह खान ही थे जो वाहन को जोधपुर से मथानिया में घोडा फार्म तक चलाकर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 11, 2016 8:56 PM

जोधपुर : अभियोजन ने आज राजस्थान उच्च न्यायालय को बताया कि अभिनेता सलमान खान 1998 में जोधपुर से मारुति जिप्सी उस स्थान पर स्वयं चलाकर ले गए थे जहां लुप्तप्राय चिंकारा का शिकार हुआ था.

अभियोजन ने दलील दी कि वह खान ही थे जो वाहन को जोधपुर से मथानिया में घोडा फार्म तक चलाकर ले गए थे. यह दूरी करीब 40 किलोमीटर है. यह वही स्थान है जहां 28..29 सितम्बर, 1998 में इस जानवर का शिकार हुआ था. अभियोजन के लिए पेश होने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता के एल ठाकुर ने वाहन के टायरों की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) रिपोर्ट पेश की और कहा कि दो अलग अलग स्थानों से लिये गए टायर के निशान के छह नमूनों में से चार मेल खाते हैं.
ठाकुर ने दलील दी, ‘‘शिकार के स्थान और वाहन के टायरों के निशान के कुल छह नमूने लिये गए थे. वाहन वन विभाग के कब्जे में है.” उन्होंने कहा, ‘‘इसमें से दो नमूने ए और बी उजलिया भाकर से लिये गए जहां शिकार किया गया था तथा प्रत्येक टायरों…सी, डी, ई और एफ…के चार नमूने वाहन से लिये गए.” ठाकुर ने कहा कि इन नमूनों में से एक का मिलान डी, ई और एफ से हो गया है जिससे यह पता चलता है कि वह एक ही वाहन था जिसका इस्तेमाल शिकार में किया गया और जिसे खान चला रहे थे.
ठाकुर ने कहा, ‘‘बाकी दो नमूने…बी और सी…की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि वे स्पष्ट नहीं थे.” अभियोजन का यह जवाब खान की ओर से चिंकारा शिकार मामले के सिलसिले में दायर पुनरीक्षण याचिका पर आया. अभियोजन का जवाब उच्च न्यायालय में आज दूसरे दिन भी जारी रहा . खान ने चिंकारा के शिकार के लिए निचली अदालत की ओर से दायर पांच वर्ष की सजा के खिलाफ अर्जी दायर की है.
ठाकुर ने साथ ही मामले में परिस्थितिजन्य सबूत और प्रमुख गवाह हरीश दुलानी के बयानों में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया. दुलानी ने उल्लेख किया था कि खान को पहले जोधपुर स्थित उनके होटल से मथानिया स्थित घोडा फार्म और उसके बाद वहां से चार किलोमीटर दूर उजालिया भाकर ले जाया गया था.बचाव पक्ष ने पहले दलील दी थी कि उसे दुलानी से जिरह का मौका नहीं मिला.

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