चिंकारा मामला: सलमान को बरी किये जाने के HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंची राजस्थान सरकार

नयी दिल्ली/जयपुर: चिंकारा शिकार मामले में जोधपुर हाईकोर्ट के अभिनेता सलमान खान को बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि काले हिरण चिंकारा शिकार के 18 साल पुराने दो मामलों में जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था. उल्‍लेखनीय है कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 19, 2016 12:35 PM

नयी दिल्ली/जयपुर: चिंकारा शिकार मामले में जोधपुर हाईकोर्ट के अभिनेता सलमान खान को बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि काले हिरण चिंकारा शिकार के 18 साल पुराने दो मामलों में जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था.

उल्‍लेखनीय है कि 1998 में हुए काला चिंकारा शिकार मामले के अहम गवाह हरीश दुलानी के सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने ऐलान किया था कि वह जोधपुर हाईकोर्ट के सलमान को बरी करने के आदेश को चुनौती देगी. इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी कहा था दुलानी की सुरक्षा के मद्देनजर उन्‍हें 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी.

हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सलमान के वकील हस्तीमल ने कहा था,’ हमने कोर्ट में साबित किया कि जिन सबूतों का उनके खिलाफ जिक्र किया जा रहा है वे सभी फर्जी हैं. जो चाकू जब्त किया गया था वह नया था और छोटा भी.’ 18 साल बाद आ रहे इस फैसले में जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान को बड़ी राहत दी थी.

दरअसल निचली अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में सलमान को एक साल और पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद सलमान ने निचली अदालत से मिली सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने सलमान खान को दी गई सजा को भी खत्म कर दिया है. अब हाईकोर्ट के इस फैसले को राजस्‍थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

सलमान खान के खिलाफ 26-27 सितंबर, 1998 में भवाद गांव में दो चिंकारा और 28-29 सितंबर, 1998 में मथानिया (घोडा फार्म) में एक चिंकारा के शिकार के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे.

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