अदालत ने 83 वेबसाइटों को ”दंगल” और अन्य फिल्मों के गाने बजाने से रोका

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 83 वेबसाइटों को जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर आमिर खान अभिनीत ‘दंगल’ समेत 280 से अधिक फिल्मों के गाने चलाने और उनको डाउनलोड करने पर आज रोक लगा दी. जी एंटरटेनमेंट के पास इन फिल्मों का कॉपीराइट है. न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने एक अंतरिम आदेश में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2016 10:07 AM

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 83 वेबसाइटों को जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर आमिर खान अभिनीत ‘दंगल’ समेत 280 से अधिक फिल्मों के गाने चलाने और उनको डाउनलोड करने पर आज रोक लगा दी.

जी एंटरटेनमेंट के पास इन फिल्मों का कॉपीराइट है. न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड से इन वेबसाइटों तक पहुंच को तत्काल ब्लॉक करने को कहा.

उसने दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी किया और चार जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख से पहले उसके निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा. केंद्र के अलावा अदालत ने 16 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, 83 वेबसाइटों और पांच अन्य साइटों को भी नोटिस जारी किया, जो डोमेन मास्किंग सेवा प्रदान करती हैं.

अदालत ने कहा कि आदेश का अनुपालन और नोटिस प्रतिवादियों को उनके ई-मेल पर भेजा जाए. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया जी के पक्ष में मामला बनता है और अगर रोक नहीं लगाई जाती है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी.

अदालत ने कहा, ‘उसी अनुसार, अगली सुनवाई की तारीख तक प्रतिवादियों, उनके भागीदारों, अधिकारी, निदेशक, एजेंट और अन्य ज्ञात और अज्ञात पक्षों को बिना अनुमति के अपनी वेबसाइट पर किसी भी तरीके से सामग्री की होस्टिंग, स्टरीमिंग, देखने के लिए उपलब्ध कराने, डाउनलोडिंग, पहुंच प्रदान करने से रोका जाता है.’

यह अंतरिम आदेश जी की याचिका पर आया. जी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतिभा एम सिंह ने किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ये 83 वेबसाइट अपनी साइट से तीसरे पक्षों को इस्तेमाल और डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराकर उसकी कॉपीराइट वाली कृतियों का वाणिज्यिक दोहन कर रहे हैं. मनोरंजन कंपनी ने अपने वाद में 83 वेबसाइटों से एक करोड रपये के क्षतिपूर्ति की मांग की है.

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