नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने जाने माने अभिनेता और टीवी कलाकार रघुवीर यादव को उनसे अलग रह रही उनकी पत्नी को 40 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है.
एडिशनल सेशन जज अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने मैजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए यादव को यह निर्देश दिया. अदालत ने मैसी साहब, लगान, पीपली लाइव और गांधी जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखा चुके रघुबीर यादव की रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी और मैजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में कुछ गैरकानूनी नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा करने से याचिकाकर्ता को फायदा ही होगा.
यादव ने मैजिस्ट्रेट के अक्टूबर-2011 के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह कहते हुए उन्हें उनसे अलग रह रही अपनी पत्नी को हर महीने 40 हजार रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था कि वह कमर्शल सिनेमा में ठीक-ठाक काम कर रहे हैं. मामले में सुनवाई के दौरान यादव ने अदालत में कहा था कि उनकी सालाना आय 2 लाख 25 हजार है, जिसका यादव की पत्नी के वकील ने विरोध किया था. वकील ने कहा कि एक एक्टर की मंथली इनकम 20 हजार रुपये से भी कम हो, यह विश्वसनीय नहीं लगता.