मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय ने आज एक मजिस्ट्रेट अदालत में एक बुजुर्ग दंपति द्वारा अभिनेता धनुष के उनके पुत्र होने का दावा संबंधी कार्यवाही पर रोक लगाई और उसने डीएनए परीक्षण के अनुरोध पर सुनवाई के लिए नौ मार्च की तारीख तय की.
न्यायमूर्ति जी चोकालिंगम ने अभिनेता की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह रोक लगाई जिसमें पास के मेलुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित कार्यवाही निरस्त करने की मांग की गई. दरअसल दक्षिण भारतीय अभिनेता धनुष को एक वृद्ध दंपती ने अपना असली बेटा बताया था.
धनुष का पिता होने का दावा करने वाले कथीरेसन ने अपनी याचिका में कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए डीएनए परीक्षण कराना जरुरी है. कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए इस दंपती ने 65,000 रुपये के मासिक गुजारा भत्ता की भी मांग की है.
दरअसल तमिल दंपती आर कातिरेसन और उनकी पत्नी मीनाक्षी ने पिछले साल यह दावा किया था कि धनुष उनका तीसरा बेटा है जो घर से भाग गया था. दंपती ने भी यह भी दावा किया था कि धनुष को उन्होंने उनकी फिल्मों की जरिये पहचाना.
इसी बात को आधार बनाकर दंपती ने यह मांग की है कि धनुष उन्हें 65,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता दें. कातिरेसन ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि धनुष के पहचान चिह्न मिटाने की भी संभावना है. उन्होंने यह दलील भी दी है कि अभिनेता की ओर से दायर बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजनल नहीं है.