मुंबई : अभिनेत्री और मॉडल प्रीति जैन को मुंबई की एक अदालत ने 2005 में मधुर भंडारकर के खिलाफ साजिश रचने का दोषी पाया है. प्रीति के अलावा दो अन्य को अदालत नेइसके लिए तीन साल की सजा सुनायी है. प्रीति पर 2005 में गैंगस्टर अरुण गवली के साथी नरेश प्रदेशी को मधुर भंडारकर को मारने के लिए 75 हजार रुपये की सुपारी देने का आरोप था.
गौरतलब है कि प्रीति जैन ने 2004 में मधुर भंडारकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. प्रीति ने मधुर भंडारकर पर 4 साल में 16 बार शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. 2006 में यह रिपोर्ट फाइल हुई, इसके बाद भंडारकर को 2007 में क्लीन चिट दे दी गयी. प्रीति जैन ने इसके बाद अंधेरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
2009 में अंधेरी कोर्ट ने मामले पर गौर फरमाते हुए इस रिपोर्ट को गलत ठहराया. कोर्ट ने जांच अधिकारी को फिर से रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा. प्रीति द्वारा पेश किये गये सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मामला सेशन कोर्ट में चलाने का आदेश दिया. सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ भंडारकर सुप्रीम कोर्ट गये थे. नवंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मधुर भंडारकर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले को चलाने के मुंबई की सेशन्स कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था.