मुंबई पुलिस ने दर्ज की रणवीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी, बोल्ड फोटोशूट को लेकर बुरे फंसे एक्टर
Ranveer Singh Bold Photoshoot: एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर बोल्ड तस्वीरें पोस्ट करने के लिए शिकायत दर्ज की गई है. वहीं, इन दिनों वो करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग कर रहे है.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने एक मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाया था. इस फोटोशूट में वो न्यूड नजर आए थे. उनका ये फोटोशूट कई लोगों को पसन्द आया तो कई ने इसपर तीखे कमेंट भी किए. अपने बोल्ड फोटोशूट को लेकर मुसीबत में फंसते दिख रहे है. अब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज
इस सिलसिले में मुंबई पुलिस को सोमवार को दो शिकायतें दी गईं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. मुंबई के उपनगर में एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के पदाधिकारी और एक महिला वकील ने अपनी शिकायतें चेंबूर थाने में दी हैं. पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनजीओ के पदाधिकारी ने कहा है कि अभिनेता ने अपनी तस्वीरों से महिलाओं की भावनाओं को आहत किया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है.
Complaint registered against actor Ranveer Singh in Mumbai's Chembur Police Station for posting nude pictures on his Instagram account. Police have yet to register an FIR.
(file photo) pic.twitter.com/B0G38hvave
— ANI (@ANI) July 25, 2022
रणवीर पर लगा ये आरोप
शिकायतकर्ता ने अभिनेता के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की. पूर्व पत्रकार एवं वकील द्वारा दर्ज करायी गई शिकायत में भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में रणवीर के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की मांग की गयी है.
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पुलिस ने कही ये बात
पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें सोमवार को इस मामले में एनजीओ से जुड़े एक व्यक्ति तथा एक महिला वकील का आवेदन मिला. अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है. हम जांच कर रहे हैं.” वहीं, इसपर रणवीर सिंह की पत्नी दीपिका पादुकोण का रिएक्शन आया था. रिपोर्ट्स में कहा गया था कि दीपिका ने हमेशा रणवीर का समर्थन किया है. इसलिए जब कुछ पूरी तरह से अलग करने की बात आई, तो वह पीछे नहीं हटीं.
चेंबूर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (अश्लील किताबों आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द कहना, संकेत करना या कृत्य करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है. एनजीओ के एक पदाधिकारी ने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने अपनी तस्वीरों से महिलाओं की भावनाओं को आहत किया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है.