Darshan Bail: ‘रेणुकास्वामी मर्डर केस’ में कन्नड़ एक्टर दर्शन और पवित्रा गौड़ा को मिली राहत, जानें क्या था पूरा मामला
Darshan Bail: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर शुक्रवार को कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा और पवित्रा गौड़ा को 'रेणुका स्वामी मर्डर केस' में जमानत दे दी है. एक्टर पर रेणुकास्वामी नाम के ऑटो चालक की निर्मम हत्या का आरोप था.
Darshan Bail: कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा और पवित्रा गौड़ा को 6 महीने बाद ‘रेणुका स्वामी मर्डर केस’ में जमानत मिल गई है. एक्टर समेत अन्य 12 लोगों पर रेणुकास्वामी नाम के ऑटो चालक की निर्मम हत्या का आरोप था, जिन्हें आज 13 दिसंबर शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रहत दे दी है. आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है.
क्या है ‘रेणुका स्वामी मर्डर केस’?
कन्नड़ एक्टर दर्शन को अपने फैन रेणुकास्वामी की हत्या करने के आरोप में 11 जून को गिरफ्तार किया गया था. दरअसल, इस साल 2024 में बेंगलुरू में एक फ्लाईओवर पर 33 साल का ऑटो चालक रेणुका स्वामी मृत अवस्था में पाया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक ने 8 जून 2024 को दर्शन की महिला मित्र पवित्रा गौड़ा को अश्लील मैसेज भेजे थे, जिसके बाद गुस्से में आकर दर्शन ने अपने साथियों को उसकी हत्या के लिए 30 लाख रूपए दिए. दर्शन के कहने पर उसी दिन रेणुका को उनके साथियों ने किडनैप किया और बेंगलुरू के कामाक्षीपाल्या इलाके में रखा और फिर वहां, पीट-पीटकर रेणुका स्वामी की हत्या कर दी और उसके शव को नाले के पास फेंक दिया गया. इस हाई प्रोफाइल केस में एक्टर के साथ-साथ उनकी फीमेल फ्रेंड पवित्रा गौड़ा समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी. इसके बाद आरोपियों ने मामले को शांत करने के लिए पहले थाने में जाकर सरेंडर किया और फिर इस मामले को पैसों को लेकर हुए विवाद की तरह पेश किया गया.
कौन था मास्टरमाइंड?
‘रेणुका स्वामी मर्डर केस’ की जांच के दौआर्ण पुलिस को आरोपियों की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने अपने जांच को जारी रखा और सच का पता लगाया. इसके बाद पुलिस को पता चला अन्य आरोपियों ने दर्शन के कहने पर 30 लाख रूपए में इस हत्या को अंजाम दिया था, जिसमें से 5 लाख रूपए उन्हें एडवांस मिले थे.