Stree 2: श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. महज 8 दिनों में हॉरर-कॉमेडी मूवी ने 290 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. दर्शकों को सरकटे भूत की कहानी खूब पसंद आ रही है. फिल्म की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है और कई जगहों पर शोज हाउसफुल जा रहे हैं. अगर आपको भी टिकट नहीं मिल रहा है और आप वीकेंड में इसे पायरेटेड साइट्स से डाउनलोड कर देखने का प्लान कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइये, क्योंकि ये काम आपको जेल की हवा खिला सकता है.
कैसे लीक होती है फिल्में
स्त्री 2 या फिर कोई भी बॉलीवुड फिल्म हो, सिनेमाघरों में रिलीज होते ही लीक हो जाती है. कई लोग मूवी देखने के बहाने इसे मोबाइल या फिर कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं. फिर कई पायरेटेड साइट्स पर अपलोड कर देते हैं. दर्शक पैसे बचाने के लिए इसे डाउनलोड कर देखते हैं. मेकर्स के लिए पायरेसी एक सिर दर्द बन गई है. ये बॉक्स ऑफिस को भी नुकसान पहुंचाते हैं.
स्त्री 2 लीक करने वालों को मिलेगी कौन सी सजा
पायरेसी एक आपराधिक कृत्य है और भारत सरकार ने इसके लिए कुछ सजा तय की है. सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 2019 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति निर्माताओं की लिखित सहमति के बिना फिल्म रिकॉर्ड करते हुए पाया जाता है, तो उसे 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. ऐसे में जरूर सावधान हो जाइये.
पायरेसी रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है?
चूंकि भारत में पायरेसी पूरी तरह गैरकानूनी है, इसलिए सरकार ने मद्रास रॉकर्स जैसी साइटों पर बैन लगा दिया. यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पायरेसी का सपोर्ट करता है या फिर ऐसी-वैसी जगह से मूवी डाउनलोड करता है, तो इसे एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता है. पायरेसी कानून के तहत, व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है और अपराध की गंभीरता के आधार पर 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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