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केतकी चितले ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका, एक्ट्रेस ने ठाणे पुलिस पर लगाया आरोप

केतकी चितले ने याचिका में कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 16, 2022 6:05 PM

मुंबई: मराठी अभिनेत्री केतकी चितले (Ketaki Chitale) ने सोशल मीडिया पर राकांपा प्रमुख शरद पवार के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के मामले में बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख पवार के खिलाफ फेसबुक पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी वाली सामग्री पोस्ट करने के मामले में ठाणे पुलिस ने गत 14 मई को चितले को गिरफ्तार किया था.

गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं है

केतकी चितले ने याचिका में कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए. अधिवक्ता योगेश देशपांडे के माध्यम से दायर चितले की याचिका में कहा गया है कि पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 ए के तहत उन्हें नोटिस देकर उनको एक पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने की अनुमति देनी चाहिए थी.

जहां किसी की गिरफ्तारी तत्काल आवश्यक नहीं है

सीआरपीसी की धारा 41ए के मुताबिक उन मामलों में जहां किसी की गिरफ्तारी तत्काल आवश्यक नहीं है, पुलिस उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगी, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है. धारा 41ए में कहा गया है कि आरोपी नोटिस का जवाब देगा और पुलिस जांच में सहयोग करेगा.

नोटिस भेजने के बजाय सीधे थाने में बुलाया

केतकी चितले ने आरोप लगाया कि ठाणे पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजने के बजाय सीधे फोन किया और थाने में आने को कहा. चितले ने कहा, “कानून का पालन करने वाली नागरिक होने के नाते उन्होंने पुलिस के आदेश का पालन किया. कलवा थाने के अधिकारी वहां मौजूद थे और उन्होंने मुझे हिरासत में ले लिया.”

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जानें क्या है पूरा मामला

फिल्म और टीवी अभिनेत्री ने दावा किया कि उन्होंने केवल किसी और द्वारा लिखी गई एक कविता साझा की थी और कथित पोस्ट में राकांपा प्रमुख का नाम नहीं था. उच्च न्यायालय में तत्काल सुनवाई के लिये शुक्रवार को इस मामले का उल्लेख किया जा सकता है. इस फेसबुक पोस्ट के कारण 29 वर्षीय अभिनेत्री को 20 से अधिक प्राथमिकी का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले इन मामलों में जांच पर रोक लगाने के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उनकी पिछली याचिका पर अदालत में सुनवाई अभी लंबित है.

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