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सागरिका शोना सुमन का बड़ा खुलासा
मॉडल और एक्ट्रेस सागरिका शोना सुमन (Sagarika Shona Suman) ने अब खुलासा किया है कि इन एडल्ट फिल्मों की शूटिंग से ऐक्टर्स और ऐक्ट्रेसेज ने भी करोड़ों रुपये कमाए हैं. उन्हें क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है. बता दें कि सागरिका उस लोगों में से एक हैं जिन्होंने फरवरी महीने में सबसे पहले राज कुंद्रा पर कई सनसनीखेज आरोप लगाये थे.
गहना वशिष्ठ को राहत नहीं
पोर्नोग्राफी मामला : गहना वशिष्ठ को मुंबई की सत्र अदालत से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है. सुनवाई की अगली तारीख 6 अगस्त है.
SEBI ने रद्द किया राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ खुलासे का मामला
बाजार नियामक सेबी ने कथित प्रकटीकरण चूक से संबंधित एक मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही का निपटारा कर दिया है. यह आरोप लगाया गया था कि जोड़े ने वियान इंडस्ट्रीज के मामले में सेबी या एसएएसटी नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया था.
वियान को इमोशनल पोस्ट
राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बेटे ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. वियान ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां शिल्पा शेट्टी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं. वियान की इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस शेट्टी-कुंद्रा परिवार के लिए दुआएं मांग रहे हैं. वियान ने अपनी इस तस्वीर के साथ कैप्शन में कुछ भी नहीं लिखा है लेकिन ये तस्वीरें ही शायद अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं.
राज कुंद्रा के बचाव में बोलीं गहना वशिष्ठ
पोर्नोग्राफी मामले में जमानत पर बाहर अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का कहना है कि व्यवसायी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी अवैध है. ईटाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, “उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है क्योंकि पुलिस ने उन्हें 7-8 दिनों तक हिरासत में रखा है और इस बीच उन्होंने उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप, सीडी और बैंक अकांउट्स की डिटेल्स ले ली है. अगर वे पूछताछ करना चाहते हैं, तो उनके पास पहले से ही पर्याप्त सबूत हैं. उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत कहां है? चार्जशीट महीनों से दायर की जा रही है."
फरार हैं प्रदीप बख्शी
जांच अधिकारी के जवाब के अनुसार, एक आरोपी प्रदीप बख्शी जो राज कुंद्रा के रिश्तेदार हैं वो फरार हैं. कोर्ट ने कहा, पुलिस ने बड़ी मात्रा में डाटा इकट्ठा किया है और इसका विश्लेषण अभी भी जारी है. उन्होंने कहा कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में (पुलिस हिरासत के खिलाफ) भेजने का मतलब यह नहीं है कि जांच खत्म हो गई है. अदालत ने कहा कि आरोपियों ने कुछ आपत्तिजनक डाटा डिलीट कर दिया था और इस बात की पूरी संभावना थी कि जमानत पर रिहा होने पर वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.
राज कुंद्रा ने खटखटाया बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा
आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बंबई उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है , जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत आवश्यक नोटिस जारी नहीं किया था. हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.
आरोपी जमानत के हकदार नहीं
लेकिन मजिस्ट्रेट ने नोट किया कि जांच अधिकारी (आईओ) ने आवश्यकतानुसार गिरफ्तारी का कारण दर्ज किया था. न्यायाधीश ने कहा, "यह अदालत 20 जुलाई को (रिमांड की सुनवाई के दौरान) इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है." मजिस्ट्रेट ने कहा, 'आईओ ने पहले ही दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख किया है. ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी जमानत के हकदार हैं.'
कोर्ट का बड़ा बयान
राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस में मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट का कहना है कि वह समाज के स्वास्थ्य के लिए "हानिकारक" था और ऐसे मामलों में समाज के हित को "अनदेखा" नहीं किया जा सकता है. 28 जुलाई को कथित रूप से अश्लील सामग्री पेश करने और ऐप के जरिए स्ट्रीमिंग करने से जुड़े एक मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस बी भाजीपाले द्वारा पारित विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हो गया.