Pornography Case: राज कुंद्रा के वकील ने चार्जशीट को लेकर दी सफाई, बोले- इस अपराध से कोई लेना-देना नहीं..
राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल का कहना है कि,“हमें मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि मुंबई साइबर क्राइम ने कोर्ट के समक्ष इस मामले में चार्जशीट दायर की है. हम कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने और चार्जशीट की एक प्रति एकत्र करने के लिए अदालत के सामने उपस्थित होंगे.
पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ 450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. उनपर कथित तौर पर पैसे के लिए अश्लील सामग्री बनाने का आरोप है. रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में दावा किया गया है कि राज कुंद्रा ने फाइव स्टार होटल्स में अश्लील फिल्में बनाईं जिन्हें उस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. अब इस मामले को लेकर राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने बयान जारी किया गया है.
राज कुंद्रा का अपराध से कोई लेना-देना नहीं है
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत पाटिल का कहना है कि,“हमें मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि मुंबई साइबर क्राइम ने कोर्ट के समक्ष इस मामले में चार्जशीट दायर की है. हम कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने और चार्जशीट की एक प्रति एकत्र करने के लिए अदालत के सामने उपस्थित होंगे. हालांकि हम प्राथमिकी और मीडिया रिपोर्टों से जो भी आरोप समझ सकते हैं, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेरे मुवक्किल का उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है. उनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है.”
2019 में साइबर पुलिस ने मामला दर्ज किया था
बता दें कि 2019 में साइबर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था जिसमें दावा किया गया था कि आर्म्सप्राइम मीडिया लिमिटेड के निदेशक राज कुंद्रा कुछ वेबसाइटों पर अश्लील वीडियो बनाने और इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे हुए थे. इसके बाद 19 जुलाई 2021 की देर रात मुंबई पुलिस ने 10 अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में राज कुंद्रा को भी गिरफ्तार किया. उस समय इस मामले ने जमकर सुर्खियां बटोरी थीं.
पिछले साल सितंबर में मिली थी जमानत
राज कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. उन्हें 23 जुलाई 2021 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. सितंबर में मजिस्ट्रेट अदालत ने राज कुंद्रा जमानत दे दी थी और 50,000 रुपये के बांड पर मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आये थे.
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मीडिया ट्रायल से खुश नहीं हैं राज कुंद्रा
इस महीने की शुरुआत में राज कुंद्रा ने ट्वीट्स की एक सीरीज साझा कर कहा था कि वह “मीडिया ट्रायल से आहत” थे. वह एक यूजर को जवाब दे रहे थे जिन्होंने उनसे पूछा था कि वो अभी भी अपना चेहरा मास्क से ढक कर क्यों सामने आते हैं. उन्होंने कहा, “मैंने इसे जनता के लिए नहीं पहना है, बस मीडिया को मेरे चेहरे पर क्लिक करने का मौका नहीं देना चाहता! मीडिया ट्रायल से मैं आहत हूं जो उन्होंने मुझे दिया! मीडिया कानून से ऊपर नहीं है.”