अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ सियालदह कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ सियालदह कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. एक इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप ने उनपर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज की थी. जिसके बाद पुलिस ने एक्ट्रेस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर अदालत ने वारंट जारी किया.
West Bengal News: बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ सियालदह कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद अदालत ने वारंट जारी किया. अभिनेत्री पर आरोप है कि वर्ष 2018 में उन्होंने शहर के एक इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप के लिए उत्तर 24 परगना के बारासात और कोलकाता में छह काली पूजा मंडपों का उद्घाटन नहीं किया था. इसके लिए इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से मैनेजर ने अभिनेत्री को 12 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया था. लेकिन अभिनेत्री ने एक भी पूजा मंडप का उद्घाटन नहीं किया.
मामले की शिकायत नारकेलडांगा थाने में दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने पूछताछ के लिए जरीन को तलब किया था, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया. अंतत: इस मामले में चार्जशीट अदालत में तय समय पर सौंप दी गयी. इसके बाद अदालत ने जरीन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.
गोविंदा पर भी स्कैम का आरोप
एक्टर-एक्ट्रेस का नाम किसी तरह की धोखाधड़ी या स्कैम में आना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और अभिनेता या अभिनेत्रियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा का नाम एक स्कैम में आया है. दरअसल, वे ऑनलाइन पोंजी स्कैम में फंस गए हैं. ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा उनसे पूछताछ कर सकती है. गोविंदा को ओडिशा बुलाया जाएगा या ओडिशा पुलिस की टीम उनसे पूछताछ के लिए मुंबई जाएगी, अभी तय नहीं है. मामला एक हजार करोड़ रुपए के ऑनलाइन पोंजी घोटाला से जुड़ा है.
गोविंदा आरोपों को सिरे से किया खारिज, अमीशा पटेल ने भी लगाया कोर्ट का चक्कर
उधर, गोविंदा के मैनेजर ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. एक्टर के मैनेजर शशि सिन्हा ने मीडिया में सफाई दी है कि मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रहीं हैं, वो आधी-अधूरी हैं. गोविंदा का इस स्कैम से कोई लेना-देना नहीं है. वहीं इससे पहले गदर फेम एक्ट्रेस अमीशा पटेल तो चेक बाउंस मामले में रांची कोर्ट को चक्कर लगाने पड़े थे. मामले में रांची कोर्ट ने उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया था.
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