Aryan Khan drugs case bail hearing : बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन-दिनों क्रूज ड्रग्स केस में आर्थर रोड जेल में बंद हैं. आर्यन खान की जमानत याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी. बता दें कि बुधवार को कोर्ट में डेढ़ घंटे घंटे तक सुनवाई चली थी. जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार ढाई बजे तक के लिए सुनवाई को टाल दिया था.
इससे पहले मंगलवार को पूर्व एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने किंग खान के लाडले का केस लड़ा था और जज के सामने अपनी सारी दलीलें पेश कर दी थी. अमित देसाई और मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में जमानत के पक्ष में अपनी प्रोसिडिंग्स को जज सांब्रे के सामने पेश किया था.
अमित देसाई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए. एनसीबी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसके कारण उसे अरेस्ट किया जा सके. अरबाज के पास मात्र 6 ग्राम चरस ही मिला था. एनसीबी लगातार व्हाट्सऐप चैट कोर्ट के सामने पेश कर रही हैं. 65 B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत मान्य नहीं है.
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मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी के अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी के सही आधार नहीं देता है. आर्टिकल 22, CRPC के सेक्शन 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसके मुताबिक कोई भी शख्स तर तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जब तक उसे गिरफ्तारी की जानकारी न हो. वह इंसान अपने वकील से जानकारी लेता है.
मुकुल ने कहा था कि आर्यन क्रूज टर्मिनल पर एक स्पेशल गेस्ट के रुप में आए थे. प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था. आर्यन और अरबाज के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी. वहीं एनसीबी की ओर से पंचनामा में फोन सीज करने की कोई जानकारी नहीं दी गई.
आपको बता दें कि अगर आज आर्यन खान आर्यन को बेल नहीं मिला तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. क्योंकि कोर्ट 29 अक्टूबर, शुक्रवार तक खुला है. इसे बाद दिवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी.
आर्यन खान को एनसीबी ने मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बीते 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें किला कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने उन्हें एनसीबी कस्टडी में भेजा. बाद में एनसीबी कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
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Posted By Ashish Lata