कौन हैं Leena Manimekalai? जिनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर पर मचा है बवाल
मणिमेकलाई को कला के बजाय इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने और अपने पिता की मृत्यु के बाद 18 साल की उम्र में शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने अपने करियर में डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन और एक्सपेरिमेंटल पोयम फिल्म्स बनाई है.
फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई (Leena Manimekalai) के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की कराई गई है. उन पर अपनी ड्रॉक्यूमेंट्री काली (Kaali Poster) के पोस्टर के साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है. दरअसल ‘काली’ के पोस्टर पर देवी को धूम्रपान करते और एलजीबीटीक्यू का झंडा थामे दिखा गया है. इस वजह से उनकी जमकर आलोचना हो रही है. जानें कौन हैं लीना मणिमेकलई…
पहली फिल्म पर भी मचा था बवाल
लीना मणिमेकलई लंबे समय से अपने पेशेवर और निजी जीवन दोनों में असंतोष की आवाज रही हैं. उनकी पहली फिल्म सेंगडल को सीबीएफसी ने शुरू में मंजूरी नहीं दी थी, जिसे “अश्लीलता और अश्लील भाषा”, “नग्नता” और “भारत और श्रीलंका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव” का हवाला दिया गया था. उन्होंने हालिया Maadathy– An Unfairy Tale के साथ इसी तरह की सेंसरशिप के लिए आवाज उठानी पड़ी थी.
फिल्म समाज की स्क्रीनिंग में लेती थी हिस्सा
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म निर्माता तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में भाकपा से जुड़े एक कृषि प्रधान परिवार में पली-बढ़ी. उन्होंने अपने पिता पहली पीढ़ी के स्नातक और तमिल प्रोफेसर के साथ फिल्म समाजों में स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया, जिनकी थीसिस अनुभवी तमिल निर्देशक पी भारतीराजा पर थी.
कम उम्र में शादी करने को मजबूर
मणिमेकलाई को कला के बजाय इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने और अपने पिता की मृत्यु के बाद 18 साल की उम्र में शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने अपने करियर में डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन और एक्सपेरिमेंटल पोयम फिल्म्स बनाई है. उन्हें कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी, उल्लेख और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कारों से नवाजा गया है.
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लीना मणिमेकलई के खिलाफ FIR दर्ज
बता दें कि लीना मणिमेकलई के खिलाफ दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. यूपी पुलिस ने आपराधिक साजिश, पूजा स्थल पर अपराध, जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और शांति भंग करने की मंशा के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है.