22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गया स्टेशन परिसर में फिर से बिकने लगे सिगरेट व गुटखा, नशे की वस्तु की बिक्री पर रोक लगाने के लिए चलेगा अभियान

स्टेशन परिसर में सिगरेट पीते पकड़े गये, तो रेलवे एक्ट 167 के तहत 200 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा. वहीं गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत 500 रुपये वसूला जायेगा. इसलिए आप लोग स्टेशन परिसर में सिगरेट व गुटखा नहीं बेचे और न खाएं.

गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश भर में धार्मिक, शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे की वस्तु की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. लेकिन, न्यायालय का आदेश गया रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से बेअसर दिखता है. गया रेलवे स्टेशन परिसर में जहां-तहां गुमटी, फुटपाथी दुकान खोल कर नशे के सामान बेचे जा रहे हैं. लेकिन, इस ओर रेल प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है. यहीं नहीं, कुछ दुकानों में गांजे की भी बिक्री की जा रही है. बता दें कि एक साल पहले स्टेशन परिसर में दो दुकानों को सील किया गया था. रेल प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता था. लेकिन, हाल के दिनों में अभियान बंद हो जाने के बाद एक बार फिर से स्टेशन परिसर में सिगरेट व गुटखा बिकने लगे हैं. लोग स्टेशन परिसर के पास खड़े होकर सिगरेट पीते है.

मंदिर के पास भी कई दुकानें खुलीं

गया रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार व निकास द्वार के पास खुलेआम सिगरेट व गुटखा बेचा जाता है. द्वार के पास ही मां दुर्गा का मंदिर है. इस मंदिर में पूजा करने के लिए दूर-दूर से लोग आते है. लेकिन, मंदिर की दीवारों से सटे क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित दुकानों में खुलेआम बेचे जा रहे गुटखा, पान मसाला व सिगरेट के कारण राहगीरों व श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

प्रभात खबर अपील

स्टेशन परिसर में सिगरेट पीते पकड़े गये, तो रेलवे एक्ट 167 के तहत 200 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा. वहीं गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत 500 रुपये वसूला जायेगा. इसलिए आप लोग स्टेशन परिसर में सिगरेट व गुटखा नहीं बेचे और न खाएं.

Also Read: गया जंक्शन के डेल्हा साइड को स्मार्ट बनाने के लिए तेजी से हो रहा काम, जल्द तैयार होगा रिजर्वेशन काउंटर
क्या कहते हैं सीनियर कमांडेंट

इस संबंध में डीडीयू मंडल के वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त (आरपीएफ सीनियर कमांडेंट) जेथीन बी राज ने बताया कि स्टेशन परिसर के आसपास नशे की वस्तु की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जायेगा. इसके लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जायेगा. आरपीएफ कमांडेंट ने बताया कि नशे की वस्तु की बिक्री पर रोक लगाने के लिए के लिए अभियान चलाया जाता है. लेकिन, अब दुकानों को सील किया जायेगा. स्वच्छता को बनाये रखने को लेकर अभियान चलाया जाता है. पकड़े जानेवाले लोगों से 500 रुपये वसूला जाता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें